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ईईए/ईएफटीए क्षेत्र के बाहर से

मैं EEA / EFTA क्षेत्र से नहीं हूँ - सामान्य जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, जो लोग EEA/EFTA के नागरिक नहीं हैं, उन्हें यदि आइसलैंड में तीन महीने से अधिक समय तक रहना है तो उन्हें निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा।

आव्रजन निदेशालय निवास परमिट जारी करता है।

निवास की अनुमति

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार, जो लोग EEA/EFTA के नागरिक नहीं हैं, उन्हें निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा यदि वे तीन महीने से अधिक समय तक आइसलैंड में रहना चाहते हैं। आप्रवासी निदेशालय निवास परमिट जारी करता है।

निवास परमिट के बारे में अधिक जानकारी यहां पढ़ें।

एक आवेदक के रूप में, आपको आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आइसलैंड में रहने की अनुमति की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके आवेदन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में यहाँ और पढ़ें

निवास परमिट के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण समय की जानकारी के लिए इस लिंक का अनुसरण करें

पहली बार किए गए अधिकांश आवेदनों को छह महीने के भीतर संसाधित किया जाता है और अधिकांश नवीनीकरण तीन महीने के भीतर संसाधित किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह मूल्यांकन करने में अधिक समय लग सकता है कि आवेदक परमिट आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।

अनंतिम निवास और कार्य परमिट

जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने तक काम करना चाहते हैं, वे तथाकथित अनंतिम निवास और कार्य परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह परमिट दिया जाना चाहिए।

परमिट अनंतिम होने का मतलब है कि यह केवल तब तक वैध है जब तक संरक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। परमिट पाने वाले को स्थायी निवास परमिट नहीं दिया जाता है और यह कुछ शर्तों के अधीन है।

इसके बारे में अधिक जानकारी यहां पढ़ें.

स्थाई निवास अऩुमति

स्थायी निवास परमिट आइसलैंड में स्थायी रूप से रहने का अधिकार प्रदान करता है। एक सामान्य नियम के रूप में, स्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए आवेदक को आइसलैंड में चार साल तक रहना चाहिए। विशेष मामलों में, आवेदक को चार साल से पहले स्थायी निवास परमिट का अधिकार मिल सकता है।

आवश्यकताओं, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और आवेदन प्रपत्र के बारे में अधिक जानकारी आव्रजन निदेशालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

पता करें कि क्या आपको आइसलैंड आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है।

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मौजूदा निवास परमिट का नवीनीकरण

यदि आपके पास पहले से ही निवास परमिट है, लेकिन उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो यह ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र होना चाहिए।

निवास परमिट नवीकरण और आवेदन कैसे करें के बारे में अधिक जानकारी

नोट: यह आवेदन प्रक्रिया केवल मौजूदा निवास परमिट को नवीनीकृत करने के लिए है। और यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने यूक्रेन से भागने के बाद आइसलैंड में सुरक्षा प्राप्त की है। उस स्थिति में, अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ

उपयोगी कड़ियां

जो लोग EEA/EFTA के नागरिक नहीं हैं, उन्हें आइसलैंड में तीन महीने से अधिक समय तक रहने के लिए निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा।